भारतीय झंडा फहराने से पहले नियम जाने, नहीं तो जेल जाना पड़ जायेगा

what are the rules for displaying the tricolour
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क्या आप तिरंगा झंडा फहराने के क्या नियम कानून जानते है और अगर कोई व्यक्ति इन नियम कानूनों का पालन नहीं करता है तो उसे क्या सजा मिलती है | 26 जनवरी व 15 अगस्त को झंडा फहराने में क्या अंतर है | चलिए जानते है 


हमारे देश का तिरंगा भारत के लोगों की आन, बान और शान है| भारतीय झंडा तीन कलर में बना हुआ है | इसीलिए इसे तिरंगे के नाम से भी जाना जाता है|  भारतीय झंडे में ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग है |  झंडे में केसरिया रंग का मतलब है बलिदान, सफेद रंग का मतलब है शांति और हरे रंग का मतलब है भारत की हरियाली |  झंडे में बना चक्र भारत की प्रगति दिखाता है | इसमें 24 तिलिया होती है | झंडे की लम्बाई व् चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 होता है | 



15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में क्या अंतर है


15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के अलग अलग नियम है |15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे तो 15 अगस्त को झंडे को निचे से ऊपर की और फहराया जाता है | जिसे ध्वजारोहण कहते है | और 26 जनवरी 1950 को हमारा सविधान लागू हुआ था  | 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही बंदा होता है जिसे खोला जाता है | इसे केवल फहराना कहते है | 


झंडा फहराने के नियम


साल 2002 में भारतीय झंडा फहराने के नियमो में कई बदलाव हुए थे जिसके अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक झंडा फहरा सकता है | लेकिन इसे फहराने के कुछ नियम कानून हैं| चलिए इनको जानते हैं | 


पहली बात यह झंडा हमेशा सम्मानजनक स्थिति के अंदर लगाना चाहिए | ऊंचाई वाली जगह जैसे बिल्डिंग के ऊपर या कोई अच्छी सम्मानजनक स्थिति के अंदर झंडे को लगाना चाहिए | 


नियम के अनुसार झंडे को सूर्योदय के बाद लगाना चाहिए और सूर्यास्त के पहले उतार लेना चाहिए | लेकिन अब आप झंडे को रात के समय में भी लगा सकते हो बस आपको इस बात का ध्यान रखना की वहा पर लाइट पर्याप्त व्यवस्था हो | वहा पर अँधेरा नहीं होना चाहिए 


झंडे के साथ में दूसरे पोल पर अगर कोई दूसरा झंडा लगा रहे हो तो वह झंडा हमेशा तिरंगे से निचा होना चाहिए | चाहे वह झंडा धार्मिक हो चाहे किसी कंपनी का झंडा हो या किसी का भी झंडा हो उसे तिरंगे से निचे होना चाहिए | और वह अलग पोल पर लगा होना चाहिए | 


झंडा जमीन से टच करता हुआ नहीं होना चाहिए | क्युकी इससे हमारे राष्टीय ध्वज का अपमान होता है | 


जब भी किसी सभा या किसी प्रोग्राम में झंडा फहराया जाए और कोई भाषण दे रहा हो तो झंडा हमेसा राइट साइड में होना चाहिए 


झंडे पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए जैसे झंडे पर i love my india या मेरा देश महान ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए | कोई भी शब्द आप झंडे पर नहीं लिख सकते है | 


अगर कोई व्यक्ति तिरंगे की प्रिंटेड टी-शर्ट या कोई भी कपडा पहनता है तो वह उसे पहन सकता है लेकिन वह कपडा कमर से ऊपर होना चाहिए और उस पर तिरंगे के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए उस पर सिर्फ तिरंगा ही होना चाइये | 


कोई भी आम व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी गाड़ी पर तिरंगा नहीं लगा सकता है | उसे ऐसा करने की इज्जाजत नहीं है | 


इसके आलावा आप झंडे को क्रिकेट मैच या किसी विशेष परिस्तिथि में फहरा सकते है लेकिन इसकी सम्मानता का ध्यान रखे | 


झंडा कभी भी फटा हुआ नहीं होना चहिये | मेला नहीं होना चाहिए झंडा साफ सुथरा होना चाहिए | 


अगर किसी परस्थिति में झंडा फट जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखे की उसे सार्वजनिक रूप से नष्ट ना करे | झंडे को एकांत में जाकर नष्ट करना चाहिए | 


आप हर किसी की मर्त्यु पर झंडा नहीं लगा सकते है आप इसे सिर्फ शाहिद व्यक्ति की मर्त्यु पर लगा सकते है | 



अब जानते है की अगर कोई व्यक्ति हमारे राष्टीय ध्वज का अपमान करता है तो उसे क्या सजा मिलती है |   


तो इसके लिए भारतीय घ्वज सहिता 1971 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति झंडे का अपमान करता है, उसे जलाता है, उसे फाड़ता है, उसे कुचलता है या फिर उसका किसी भी तरिके से अपमान करता है कुछ लिखकर या बोलकर या उसके बारे में कोई गलत शब्द का प्रयोग करता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 साला तक जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है | 



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