Hit and Run New Law in Hindi

hit and run new law in hindi
hit and run new law in hindi

अभी जो यह ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर जो विरोध कर रहे चक्का जाम कर रहे हैं वह क्यों कर रहे है | और वह कोनसे कानून है जिनको बदलकर उनके स्थान पर नए कानून लाए गए है | जिससे की सभी वाहन चलाने वालो की परेशानी बढ़ने वाली है | चलिए जानते है | 


दोस्तों NCRB (National Crime Records Bureau) के डाटा के मुताबिक दुनिया में जितने भी देश है, उनमे Road Exident के मामले में जो No.1 देश है वह हमारा देश भारत है |  हमारे देश में Road Exident से सबसे ज्यादा लोग जान गवाते है | NCRB 2022 के उपलब्ध डाटा के अनुसार लगभग 5 लाख के आसपास एक्सीडेंट 2022 में रिकॉर्ड हुए हैं | और यह आकड़े सिर्फ घातक एक्सीडेंट के है | और इनमे से मरने वालो की संख्या है वह 1 लाख 68 हजार के आसपास है | इसको अगर आप डिवाइड करो तो आपको जानकर हैरानी होगी की हर 3 मिनट में भारत में एक आदमी रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गवाह रहा है | और यह आकड़े सिर्फ हमारे देश भारत के है पूरी दुनिया के नहीं है | 



हमारे देश में फिलहाल रोड एक्सीडेंट के मामले में जो सजा दी जाती है | वह मुख्यत 3 धाराओं के तहत दी जाती है | जो IPC की धारा 279, 338,304 A है | धारा 279 वहा लागू होती जहा पर कोई व्यक्ति किसी वाहन को लापरवाही या तेज गति से चलाता है | जिससे किसी व्यक्ति को कोई संकट या चोट या आघात पहुंचने की सम्भावना हो | यह संज्ञेय अपराध है | इसका मतलब पुलिस अधिकारी ऐसा करने वाले को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है | इसमें 6 महीने तक जेल की सजा और जुर्माने की सजा होती है |  लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचती है तो फिर वहा पर धारा 338 लगती है | इसमें 2 साल तक जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है | लेकिन अगर कोई व्यक्ति लापरवाही या तेज गति से वाहन चलाने के कारण मर जाता है तो वहा पर धारा 304 A लगती है | और इसमें भी अधिकतम 2 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है |  यह संज्ञेय अपराध तो है लेकिन जमानतीय है | जमानतीय होने का मतलब है की पुलिस एक्सीडैंट करने वाले को गिरफ्तार करेगी और पुलिस स्टेशन ले जाकर जमानत पर छोड़ देती है|



तो ऐसा माना जाता है की जो यह कानून है वह कमजोर है | और इसीलिए सड़क दुर्घटना के मामले काम नहीं हो रहे है | और लोग मर रहे है | तो इसको देखते हुए सरकार ने कानूनों को सख्त करने का फैसला लिया| सरकार ने Indian Penal Code, 1860 की जगह Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 कानून पास किया है | इस नय कानून में एक धारा 106 है | जो ऐसे सड़क दुर्घटना के मामले में लागू होती है | इस 106 धारा में एक क्लोज 106 (2) जोड़ा गया है जो यह कहता है की यदि कोई व्यक्ति लापरवाही या तेज़ गति से वाहन चलाएगा और किसी को टक्कर मार कर भाग जाएगा | बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को घटना की सुचना दिए बिना | तो उसको 10 साल तक जेल की और जुर्माने की सजा होगी | और इस अपराध को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है और यह अ-जमानतीय अपराध होगा | इसका मतलब पुलिस सीधे बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी और मजिस्ट्रेट के पास ले जायेगा | अब उसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है इसका फैसला मजिस्ट्रेट ही करेगा | 



अब जो यह ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवर जो  विरोध कर रहे है वो इसी कानून का विरोध कर रहे है | और मांग  पहले वाले कानून ही ठीक थे और वही कानून रहने चाहिए | तो अब आप समझ गए होंगे की ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर कानूनों का विरोध क्यों कर है | और पहले वाले जो कानून थे वह क्या थे और अब नए कानून कोनसे है | तो आपको क्या लगता है सरकार ने जो यह कानून बनाए है वह सही बनाए है या फिर पहले वाले कानून ही ठीक थे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे | 


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