बाइक चलाने के लिए क्या क्या जरुरी है

bike chalane ke liye kya kya jaruri hai
bike chalane ke liye kya kya jaruri hai


आपके पास नया बाइक हो या पुराना अगर आप Motor Vehicle Act के अनुसार यह जानना चाहते हो की बाइक को चलाते समय आपके पास कौन कोनसे Documents होने चाहिए और कोनसे Documents नहीं होने पर कितना जुर्माना लगेगा और अगर आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी हे तो क्या आप पर जुर्माना लगेगा या नहीं लगेगा | आज इन सब के बारे में details से जानेगे | 


पहला Document जो आपके पास होना चाहिए वो है RC यानि Registration Certificate.आपकी गाड़ी की RC आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है|  क्युकी इससे यह पता चलता है की जो आपकी गाड़ी है वो Goverment of India के अंदर Registred है | वैसे RC RTO यानि Reginal Trasport Office के द्वारा जारी कि जाती है | RC में आपकी गाड़ी का Registration Number, Registration Date, Chassis Number, Engine Name, वैलिडिटी, ओनर का नाम और उसका पूरा डिटेल्स उसमे लिखा होता है| वैसे RC की वैलिडिटी 15 साल की होती है लेकिन अगर यह expire हो जाये तो आप इसे दुबारा से 5 साल के लिए रेनुअल करा सकते है | RC नहीं होने पर अगर आप ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकडे जाते है तो आपका 5000 हजार रूपये तक चालान हो सकता है | 


दूसरा Document जो आपके पास होना चाहीये वो है Insurance Certificate. आपका insurance certificate वैलिड होना चाहिए | यह expiry नहीं होना चाहिए | insurance certificate में जो insurance प्रोवाइडर हे उसका नाम पॉलिसी नंबर type ऑफ़ कवरेज, लिमिट ऑफ़ कवरेज, duration of कवरेज सब कुछ डिटेल्स में लिखा होता है | मोटर vichle एक्ट के तहत हर गाड़ी के लिए काम से काम थर्ड पार्टी libility insurance पॉलिसी लेना जरूरी है| अगर आपके पास insurance certificate नहीं है या आपका इन्शुरन्स सर्टिफिकेट expiry हो चूका है तो अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो आपका 2000 हजार रूपये तक चालान हो सकता है |


तीसरा document जो आपके पास होना चाहीये वो है DL यानि Driving Licence. driving licence को RTO द्वारा जारी किया जाता है| इसकी जो validity होती है वो 20 साल की होती है | अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो आपका 5000 हजार रूपये तक चालान हो सकता है |


चौथा document जो आपके पास होना चाहीये वो है PUCC यानि polution सर्टिफिकेट | जैसा हम सब जानते है की गाड़ियों की वजह से की बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है | इसी को रोकने के लिए goverment समय समय पर emission norms चेंज करती है | जैसे BS3, BS 4  और अभी BS 6 चल रहा है | इस कारण आपके पास polution certificate होना जरूरी है | इसे जारी करने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑथॉरिज होता है | इसे बनवाना बहुत ही सस्ता होता है | यह 50 रूपये में 6 महीने के लिए बन जाता है और 100 रूपये में एक साल के लिए | अगर आपके पास पोलुशन सर्टिफिकेट नहीं हे और आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो आपका आपके स्टेट और आपकी गाड़ी के अनुसार 5000 हजार रूपये से लेकर 10000 हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है | 


पाचवे नंबर में जो आपके पास होना चाहिए वह कोई डॉक्यूमेंट नहीं है पर यह आपकी सुरक्षा की दर्ष्टि से बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो है हेलमेट अगर ट्रैफिक पुलिस आपको बिना हेलमेट के पकड़ लेती है तो आपका 1000 हजार रूपये का जुर्माना हो सकता है ओर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने तक ससपेंड भी किया जा सकता है | हम सभी जानते है की जो हेलमेट होता है वह हमारी सेफ्टी के लिए होता है इसलिए बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करे | 


अब जानते है की DRIVING LICENCE की Color Copy वैलिड है या नहीं

बहुत से लोग original ड्राइविंग लाइसेंस की गजह इसकी कलर में ज़ेरोक्स कॉपी अपने पास रखते है और जब ट्रैफिक पुलिस उनसे उनका ड्राइविंग लाइसेंस मांगते है तो वह जो कलर ज़ेरोक्स कॉपी हे उसे दिखते है तो में आपको बता दू की according to law यह जो ज़ेरोक्स कॉपी हे वह मान्य नहीं हे और इसे दिखाने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है | अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस की कलर कॉपी रखते है या बाइक के  कोई और डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी रखते है तो वह तभी वैलिड मानी जाएगी जब आप ट्रैफिक के किसी gazetted अधिकारी से उसे attested करवा लेते है | अगर आप अटेस्टेड नहीं करवाते है तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अपने साथ रखे क्युकी डुप्लीकेट रखने पर आपका चालान काटा जा सकता है | 

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